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विमला देवी हत्याकांड के आरोपी मुकेश थपलियाल को आजीवन जेल

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रुद्रप्रयाग। महिला की जलाकर हत्या करने व हत्या को दुर्घटना का नाटकीय रंग देने के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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सोमवार को जिला न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी मुकेश थपलियाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 436 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने भारी पुलिस बल के साथ अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस अभियुक्त को पुरसाड़ी जेल ले गए। सरकारी अधिवक्ता ने केपी खन्ना ने बताया कि अभियुक्त के कृत्य को देखते हुए अदालत से फांसी की सजा देने की याचिका की गई थी।
बताया कि 26 अगस्त 2016 को जखोली ब्लाक के ग्राम जयंती में घर में अकेली विमला देवी की एक अज्ञात ने जलाकर हत्या कर दी थी। इस दौरान महिला की बहू अपने मायके लिस्वाल्टा गई हुई थी। अगली सुबह (27 अगस्त) को गांव की एक अन्य महिला ने विमला देवी के घर से धुआं निकलते देखा, तो उसने शोर मचाते हुए अन्य सभी को एकत्रित किया। गांव के लोगों ने घर के अंदर जाकर देखा तो विमला देवी बिस्तर में जली हुई मृत पड़ी थी। उसके मुंह की तरफ एलपीज गैस सिलेंडर का पाइप खोलकर छोड़ा गया था और कुछ अनाज ऊपर से डाला गया था। घटनास्थल को इस तरह का रूप दिया गया था कि महिला की मौत हादसा लगे।
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मृतका की बहू ने मामले में मयाली चौकी में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने जांच में पाया गया कि मुकेश थपलियाल के गांव की एक महिला से अवैध संबंध के चलते वह गर्भवती हो गई थी। महिला ने एक नवजात को भी जन्म दिया, जिसे मुकेश ने मार डाला। बाद में घटना की जानकारी विमला देवी की बेटी को हुई, तो उसने गांव वालों से जिक्र किया। इस बात से मुकेश विमला देवी के परिवार से रंजिश रखने लगा। इसी के तहत उसने घर में अकेले पाते हुए महिला की हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप दिया। पांच सितंबर 2016 को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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