विद्यालय से एलीपीजी सिलिंडर और चावल चोरी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि एक जनवरी 2026 की रात को किसान इंटर कॉलेज भुरनी खतीरपुर में घुसकर चोरों ने यहां रखे दो एलपीजी सिलिंडर और एमडीएम के लिए रखा गया 33 किलोग्राम चावल चोरी कर लिया था। विद्यालय के चौकीदार रामपाल सिंह ने अज्ञात के खिलाफ लक्सर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी का सामान बरामद किया था।
गिरफ्तार आरोपियों में गगन निवासी दाबकी की ओर से आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत याचिका दायर की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध करते हुए बताया गया कि आरोपी ने अपने साथियों संग मिलकर सरकारी प्रतिष्ठान से एलपीजी सिलिंडर और चावल चोरी किया। आरोपियों के खिलाफ अन्य मामले भी दर्ज हैं। अपराध गंभीर श्रेणी का है। उन्होंने तर्क देते हुए जमानत का विरोध किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।