दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना वर्ष 2022 में हुई थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक पुंडीर ने बताया कि राहुल कुमार निवासी टोडा कल्याणपुर रुड़की कोतवाली का विवाह अंशु से 9 दिसंबर 2021 को हुआ था। अंशु के पिता पूरण सिंह ने 14 अप्रैल 2022 को रुड़की कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसकी बेटी को ससुराल वाले दहेज में तीन लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर प्रताड़ित करते थे। जिसके चलते 25 मार्च 2022 को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। इसके बाद मायके में पंचायत हुई और ससुराल वाले अंशु को साथ ले गए। लेकिन अंशु लगातार हत्या किए जाने की आशंका जताती रही।
12 अप्रैल 2022 को शाम को अंशु के परिवार को जानकारी मिली कि उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह ने राहुल को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।