धारदार हथियारों से हमला कर घायल करने और मोबाइल छीनने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पीरपुरा निवासी अदनान ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि 17 सितंबर की दोपहर को वह मंगलौर कस्बा के मोहल्ला टोली से गुजर रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उसे रोक लिया और जान से मारने की नीयत से मारपीट करते हुए धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इसमें वह घायल हो गया।
इस दौरान आरोपियों ने उससे मोबाइल भी छीन लिया। बताया गया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। आरोप है कि मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे ही जेल भेज दिया था। मामले की शिकायत एसएसपी से भी की गई थी लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अब्दुल रज्जाक अली खान, अजीम, सुहेल, शाह नजर निवासी मंगलौर व अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।