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कोर्ट के आदेश पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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अमर उजाला ब्यूरो
सुलतानपुर/ लक्सर।
कंकरख़ाता गांव के एक युवक की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में लक्सर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सुल्तानपुर के एक अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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कंकरखाता रसूलपुर गांव निवासी ओमी पुत्र हरमल ने पिछले दिनों कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि जुलाई में अपने बेटे रॉकी,अर्जुन व पुत्रवधू मीना के साथ वह अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके बेटे रॉकी की तबियत बिगड़ गई। वह उसे इलाज के लिए टिक्कमपुर गांव में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए। कर्मचारियों ने रॉकी को भर्ती कर इलाज के लिए उनसे पंद्रह हजार रुपये जमा करा लिए। आरोप है कि जब रॉकी को भर्ती किया तब अस्पताल संचालक डाक्टर और उसकी पत्नी वहां मौजूद नहीं थी। ऐसे में उसका उपचार शुरू नहीं हो पाया। काफी देर बाद अस्पताल संचालक और उसकी पत्नी के आने पर रॉकी की जांच की। ओमी का आरोप है कि वह अस्पताल में रॉकी के कमरे के बाहर ही बैठे रहे। उनके अनुरोध करने पर भी अस्पताल संचालक ने उन्हें बेटे से नहीं मिलने दिया। कुछ ही देर बाद सुल्तानपुर चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर आए तब अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें जानकारी दी कि उनके बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस पर परिजन हैरान रह गए, लेकिन उनके सवालों का अस्पताल प्रबंधन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उनके प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अस्पताल प्रबंधन तथा स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोतवाल टीएस राणा ने बताया क्या कि कोर्ट के आदेश पर अस्पताल संचालक अरविंद कुमार, उसकी पत्नी प्रवीणा व स्टाफ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर अस्पताल संचालक अरविंद कुमार का कहना है कि जिस समय युवक को उसके परिजन लेकर अस्पताल आए थे, उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसने जहरीले पदार्थ का सेवन किया हुआ था। पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम भी कराया था।
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