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Roorkee News: न्यायालय ने बीमा कंपनी को दिए 12.59 लाख प्रतिकर देने के आदेश

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सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी को मृतक के परिजन को 12.59 लाख की प्रतिकर धनराशि का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने प्रतिकर की राशि को तीनों परिजन को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आदेश कुमार निवासी अकौढ़ा 11 मार्च 2024 को बाइक से रोशनाबाद से गांव लौट रहा था। इस दौरान स्विफ्ट डिजायर कार के चालक ने खरंजा कुतुबपुर गांव के पास उसे तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी थी। हादसे में आदेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे रुड़की अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वाहन चालक, वाहन स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध प्रतिकर दिलाए जाने के लिए वाद दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज सुधीर कुमार सिंह ने मृतक की आय और आयु को ध्यान में रखते हुए बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिजन को 12 लाख 59 हजार 728 रुपये याचिका दायर किए जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक छह फीसदी साधारण ब्याज के साथ प्रतिकर के तौर पर अधिकरण में जमा कराने के आदेश दिए हैं। प्रतिकर राशि में मृतक के पिता वेदपाल और माता गीता देवी को 5 - 5 लाख मृतक के भाई दीपक कुमार को 2 लाख 59 हजार 728 रुपये दिए जाने के आदेश दिए। प्रतिकर का एक हिस्सा सावधि जमा के तौर पर दिए जाने के भी आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं।
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