बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन अभियान के तहत श्रम विभाग की टीम ने ढंडेरा स्थित एक होटल में छापा मारकर 14 वर्षीय बालक को काम करते हुए पकड़ा। मामले में होटल संचालक के खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी विपिन कुमार की ओर से कोतवाली रुड़की में दी गई तहरीर के अनुसार 24 जुलाई को टास्क फोर्स टीम के साथ ढंडेरा स्थित करीम होटल का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान 14 वर्ष 4 माह आयु का एक बालक होटल में भट्ठी पर रोटी बनाने का कार्य करता मिला। टीम ने बालक को बाल श्रमिक के रूप में चिह्नित किया।
अधिकारियों ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2016 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करना दंडनीय और संज्ञेय अपराध है। निरीक्षण के बाद श्रम विभाग ने होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की।
पुलिस ने श्रम विभाग की तहरीर के आधार पर होटल मालिक वसीम के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बालक के पुनर्वास और उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।