गढ़ी संघीपुर गांव में संरक्षित पशु कटान के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का जमानत प्रार्थनापत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिंह ने खारिज कर दिया।
अभियोजन के अनुसार 3 अक्तूबर की रात को गढ़ी संघीपुर गांव स्थित एक खेत में संरक्षित पशु कटान की सूचना पर गोवंश संरक्षण स्क्वाॅड और कोतवाली पुलिस की टीम ने छापा मारकर दो आरोपियों मेहरबान और अब्दुल अजीज निवासी गढ़ी संघीपुर को पकड़ लिया था। उनके तीन साथी आरोपी कुर्बान, जावेद और काला भाग निकले थे। मौके से पुलिस ने 240 किलो से अधिक प्रतिबंधित मांस, धारदार हथियार, पशु अवशेष बरामद किए थे। गिरफ्तार आरोपी मेहरबान और अब्दुल अजीज की ओर से स्वयं पर लगे आरोपों को निराधार और खुद को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपराध को गंभीर बताते हुए आरोपियों को जमानत दिए जाने का विरोध किया। बचाव और अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिह ने आरोपियों का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है।