चरखी गोदाम के मुंशी और मिस्त्री को नशीला पदार्थ पिलाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिंह ने खारिज कर दी है।
वादी अशोक कुमार निवासी धमरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने 18 सितंबर को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 25 अगस्त को दो व्यक्ति उनके गोदाम में पहुंचे थे। उन्होंने चरखी के लिए सामान खरीदने को लेकर उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्हें और उनके मिस्त्री को शीतल पेय में नशीला पदार्थ पिलाकर आरोपी गोदाम में रखा 120 किलो पीतल और उनकी बाइक चोरी कर ले गए थे।
अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने तीन आरोपियों विनीत निवासी ग्राम तेड़ा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत, कृष्णा उर्फ टिंकू निवासी ग्राम बघरा जनपद तितावी उत्तर प्रदेश और रविंद्र निवासी ग्राम शिवनगर थाना किला जनपद पानीपत हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपी कृष्ण उर्फ टिंकू और रविंद्र की ओर से स्वयं पर लगे आरोपों को निराधार और स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि आरोपियों पर वादी और उसके मिस्त्री को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसकी बाइक, गोदाम से पीतल का सामान चोरी करने का गंभीर आरोप है। मामले में विवेचना अभी चल रही है। उन्होंने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिंह ने आरोपियों का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है।