IIअभियुक्त पर 1.65 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का 24 सिंतबर 2022 का है मामला
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Iइंस्टाग्राम पर दोस्ती कर दिया वारदात को अंजाम
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किशोरी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.65 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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Iमंगलौर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण ने मंगलौर कोतवाली पुलिस को 24 सितंबर 2022 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर गुरमीत नरवाल निवासी ग्राम बन्ना, थाना कलायत जिला कैथल हरियाणा से हुुई थी। सात सितंबर 2021 को वह उसकी बेटी से मिलने मंगलौर आया था।
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Iआरोपी उसे मंगलौर में ही एक मकान में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने दो दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया था और मोबाइल से अश्लील वीडियो भी बना ली थी। इसके बाद आरोपी उसे बदहवाश हालात में छोड़कर चला गया था। साथ ही धमकी दी थी कि अगर उसने घटना की बाबत किसी को जानकारी दी तो वह सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल कर देगा।
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Iआरोप है कि अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी लगातार दुष्कर्म करता रहा। घटना से किशोरी गुमसुम रहने लगी और किसी को कुछ नहीं बताया। किशोरी की हालत देखकर परिजनों से उससे जानकारी ली। इस पर उसने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने 24 सितंबर 2022 को गुरमीत नरवाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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Iतभी से यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट में विचाराधीन था। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि साक्ष्यों और गवाह के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त 20 साल के कठोर कारावास और 1.65 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। साथ ही अर्थदंड में से एक लाख रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में और चार लाख रुपये का मुआवजा जिला प्रशासन को देने के आदेश दिए गए हैं।I