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मावा, दूध और रसगुल्ले के सैंपल भेजे लैब

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ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की
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त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। विभागीय अधिकारियों ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों से मावे, दूध और रसगुल्ले के सैंपल लिए हैं। विभागीय अधिकारियों ने छह दिन में रुड़की और आसपास के क्षेत्र से 16 सैंपल ले चुके हैं। विभागीय अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को क्षेत्र में छापेमारी की। तभी टीम को सूचना मिली कि नहर किनारे से एक व्यक्ति बाइक पर मावा ले जा रहा है। उसे भी रोककर मावे का सैंपल लिया गया। इसके साथ ही लंढौरा में बनाए जा रहे रसगुल्ले का सैंपल लिया गया। वहीं, बहादराबाद से दूध का सैंपल लिया गया। 25 अक्तूबर को रुड़की से बादाम का एक सैंपल, 26 अक्तूबर को रुड़की से मिठाई के तीन सैंपल और 27 अक्तूबर को रुड़की से दूध के पांच सैंपल लिए गए थे। इसी दिन लक्सर से भी चार सैंपल लिए गए थे। इन सभी सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थों के सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। टीम में संदीप मिश्रा, कपिल देव और राजेंद्र पाल आदि थे।
मुजफ्फरनगर से आने वाले मावे पर विभाग की नजर
वैसे तो मिलावटी मावा रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में भी तैयार होता है। इसे लेकर विभागीय अधिकारी जांच कर रहे हैं कि मिलावटी मावे कहां-कहां बनाए जा रहे हैं। ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। क्योंकि त्योहार नजदीक हैं। बताया जा रहा है कि रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में मुजफ्फरनगर से भी मिलावटी मावा आता है। मुजफ्फरनगर से आने वाले मावे पर भी विभाग की नजर है।
दो सैंपल फेल, मुकदमे दर्ज
खाद्य आपूर्ति अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि पिछले दिनों होली पर कई सैंपल लिए गए थे, जिसमें से दो सैंपल फेल हो गए। दोनों मामले में एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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ढाबा संचालक को हो चुकी है तीन साल की जेल
खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि वर्ष 2005 में भगवानपुर क्षेत्र से एक ढाबे से तत्कालीन खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने दाल के सैंपल लिए थे। सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रथम रुड़की में चल रही थी। इस पर कोर्ट ने ढाबा संचालक रामपाल निवासी भगवानपुर को मिलावटी दाल रखने का दोषी पाया है। इसके बाद रामपाल को तीन साल की सजा सुनाई गई है।
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