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Rishikesh News: चेक बाउंस के अभियुक्त को तीन माह का कारावास

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न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदिता काला की अदालत ने सुनाया फैसला
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न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश नंदिता काला की अदालत ने चेक बांउस मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 5 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिसमें से 498000 की धनराशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में देने होंगे। 2 हजार की धनराशि जुर्माने के रूप में राजकोष में जमा करानी होगी। अर्थदंड न भुगतने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

रायवाला बीईजी कैंप रोड निवासी राजीव यादव ने 15 नवंबर 2018 को न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदिता काला की अदालत में वाद दायर किया था। राजीव यादव ने बताया कि डांडी रायवाला निवासी प्रीतम सिंह से उसकी अच्छी जान पहचान थी। प्रीतम सिंह ने 15 अक्तूबर 2015 को भवन निर्माण के लिए उससे 350000 रुपये उधार मांगे थे। करीब 3 साल बाद 20 सितंबर 2018 को उधार की रकम चुकता करने के लिए एसबीआई बैंक का चेक दिया।
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राजीव ने बताया कि उसने जब वह चेक धनराशि आहरण के लिए अपने खाते में लगाया तो बैंक ने अपर्याप्त धनराशि कह कर चेक वापस कर दिया। प्रीतम को धनराशि वापस लौटाने के लिए नोटिस भी दिया गया। बावजूद उसके प्रीतम सिंह ने धनराशि नहीं लौटाई। जिस पर मजबूरन उसे वाद दायर करना पड़ा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदिता काला ने फैसला सुनाया। अभियुक्त प्रीतम सिंह को तीन माह का सश्रम कारावास व 5 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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