लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान किया तो कोटपा एक्ट (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003) के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। लक्ष्मणझूला क्षेत्र के निवासी लंबे समय से गंगा घाटों, धर्मशालाओं, होटल, कैफे आदि स्थानों में लोगों द्वारा धूम्रपान किए जाने की शिकायत कर रहे थे। बुधवार सीओ अनुज कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ होटल, रिजाॅर्ट व स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। इसके बाद जागरूकता अभियान चलाया गया। कहा कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान कराते हुए पाया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।