इस माह बकाया टैक्स जमा कराइए, 25 फीसदी डिस्काउंट पाइए
परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को दी रियायत
नोटिस वाले बकायेदारों को मिलेगा लाभ
मुनीश रियाल
ऋषिकेश। परिवहन विभाग ने बकायेदार वाहन स्वामियों को रियायत देने का निर्णय लिया है। विभाग ने जिन वाहन स्वामियों को बकाये का नोटिस भेजा है, उन्हें फरवरी माह में टैक्स जमा करने पर पेनाल्टी में छूट मिलेगी। जिनकी आरसी काटी गई है, उन्हें शत-प्रतिशत बकाया जमा करना होगा।
एआरटीओ (प्रशासन) अरविंद पांडे ने बताया कि बकायेदारों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है, उन्हें नोटिस भेजे गए हैं। जो बकायेदार फरवरी माह में टैक्स जमा कराएंगे, उन्हें पेनाल्टी में करीब 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। जिन बकायेदारों की आरसी काटकर वसूली के लिए राजस्व विभाग को भेजी गई है, उन्हें शत-प्रतिशत टैक्स जमा करना होगा। ऐसे वाहन स्वामियों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। कई बकायेदार ऐसे भी हैं, जिन्होंने एक जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2021 तक टैक्स जमा नहीं कराया है। सूची चस्पा होने के बाद कई वाहन स्वामी टैक्स जमा करने के लिए एआरटीओ कार्यालय पहुंच रहे हैं।
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इनसेट
ट्रक, बस कबाड़ में कटवाए, अब लाखों का नोटिस आया
वाहन स्वामियों की आरसी काटने के बाद वाहन स्वामियों के घर राजस्व विभाग से संग्रह अमीन वसूली के लिए पहुंच रहे हैं। राजस्व संग्रह अमीन को कई ऐसे वाहन स्वामी मिल रहे हैं, जिन्होंने अपनी बस का परमिट 2013 में खत्म होने के बाद बस को कटवाकर कबाड़ में बेच दी थी, लेकिन एआरटीओ कार्यालय में पंजीयन निरस्त नहीं करवाया। कई ट्रक स्वामी भी ऐसे मिल रहे हैं, जो बता रहे हैं कि उनका ट्रक 2014 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने ट्रक को कबाड़ी को बेच दिया। कबाड़ी ने टैक्स जमा नहीं किया। अब ट्रक स्वामी के पास लाखों की वसूली का नोटिस आया है।
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सरकारी बस का भी नहीं भरा टैक्स
परिवहन विभाग की ओर से बकायेदारों की जो सूची जारी कर रखी है, उसमें गढ़वाल मंडल विकास निगम यात्रा कार्यालय ऋषिकेश की एक बस भी है। बस पर एक अगस्त 2018 से 30 नवंबर 2021 तक का दो लाख छह हजार 47 रुपये बकाया है। यह बस यात्रा कार्यालय के महाप्रबंधक के नाम पर दर्ज है।