ऋषिकेश। ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन एसोसिएशन ने उपखनिज परिहार नियमावली में प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र नेगी ने खनन निदेशक को ज्ञापन देकर रिटेल भंडारण की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड उपखनिज परिहार नियमावली-2023 के नियम 69 के तहत आरबीएम और बोल्डर के भंडारण की अनुमति सीमित किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं अन्य रिटेल भंडारणकर्ताओं के लिए रेता, बजरी, गिट्टी और डस्ट के तैयार माल के कार्य व विक्रय पर भी व्यवस्था में बदलाव प्रस्तावित है। यूनियन के अनुसार देहरादून जिले में करीब 57 रिटेल भंडारण केंद्र संचालित हैं। इनसे कई परिवारों की आजीविका और स्थानीय रोजगार जुड़े हैं। पिछले करीब 20 वर्षों से चली आ रही इस व्यवस्था से रिटेल भंडारणकर्ताओं के साथ ट्रांसपोर्टर, वाहन स्वामी, चालक-परिचालक, मजदूर और निर्माण सामग्री से जुड़े छोटे कारोबारी भी जुड़े हुए हैं। एसोसिएशन ने कहा कि रिटेल भंडारण व्यवस्था सीमित होने से केवल भंडारणकर्ता ही प्रभावित नहीं होंगे बल्कि इससे जुड़े ट्रांसपोर्ट और अन्य छोटे कारोबार पर भी असर पड़ेगा। यूनियन ने मौजूदा व्यवस्था को यथावत रखने की मांग की है।