ऋषिकेश। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मुनिकीरेती क्षेत्र से तेज ब्रांड सरसों के तेल और हल्दी सैंपल लिए थे। राजकीय प्रयोगशाला की जांच मं सैंपल फेल होने के बाद विभाग की ओर से तीन परचून दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
कुछ समय पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मुनिकीरेती क्षेत्र से तेल और हल्दी का सैंपल भरा था। विभाग की ओर से उन्हें जांच के लिए राजकीय फूड लैबोरेट्री रुद्रपुर भेजा गया था। जांच में तेज ब्रांड सरसों तेल और श्रीराम ब्रांड हल्दी पाउडर का नमूना मानक के अनुरूप नहीं मिला था। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने बताया है कि सरसों तेल तेज ब्रांड श्रीराम ब्रांड हल्दी पाउडर के नमूनों की जांच राज्य प्रयोगशाला में कराई गई थी, जो कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर विक्रेता निर्माता एवं डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध न्यायालय अपर जिला अधिकारी के कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। एक विक्रेता पर बिना लाइसेंस के कारोबार करने और खाद्य सुरक्षा संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने पर नियमानुसार लिखित उत्तर नहीं देने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत चालान कर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। साथ ही बिना फूड लाइसेंस के कारोबार करने पर तीन विक्रेताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।