नियमों की अनदेखी कर राफ्ट संचालक पर्यटकों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे ही एक मामले पुलिस ने एक राफ्ट का 81 पुलिस एक्ट में चालान कर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला है।
सूर्यास्त के बाद गंगा में राफ्टिंग प्रतिबंधित है, लेकिन राफ्ट संचालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देर शाम पुलिस ने ऐसे ही एक राफ्ट कंपनी पर कार्रवाई की, जो सूर्यास्त के बाद पर्यटकों को गंगा में राफ्टिंग करा रही थी।
पुलिस ने बताया कि सप्ताहभर पहले भी सूर्यास्त के बाद राफ्टिंग करा रही दो कंपनियों पर कार्रवाई की गई थी। हिदायत के बाद राफ्ट संचालक बाज नहीं आ रहे। मुनिकीरेती थाना प्रभारी निरीक्षक सीएस बिष्ट ने बताया कि नियम का उल्लंघन करने वाली राफ्टिंग कंपनियों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए प्रशासन को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।