हरियाणा के ध्यानार्थ...
संवाद न्यूज एजेंसी
ऋषिकेश। काले की ढाल में हरियाणा के पर्यटक के साथ मारपीट के आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमिंदर सिंह की अदालत ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। तीन आरोपियों को पूर्व में जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
बीते 20 मई को काले की ढाल पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हरियाणा के पर्यटकों के साथ मारपीट की थी। इस दौरान एक पर्यटक को नग्न कर पीटा गया था। मामले में तीन आरोपियों नरेश कश्यप, अशोक थापा व अमित को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमिंदर सिंह की अदालत ने पूर्व में जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। चौथे आरोपी अर्जुन भारती निवासी कृष्णानगर काॅलोनी आईडीपीएल ने जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि घटना के बाद दोनों घायलों को पुलिस राजकीय उपजिला चिकित्सालय की इमरजेंसी में चिकित्सकीय परीक्षण के लिए ले गई। लेकिन घायलों का एक्सरे अथवा सीटी स्कैन नहीं कराया गया। घायलों की कोई सप्लीमेंटरी रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है। आरोपी का नाम प्राथमिकी में नहीं थी विवेचना के दौरान नाम सामने आया। अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।