प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत ने लूट और हत्या की कोशिश के मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि अन्य पांच आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई है। इससे पहले मंगलवार को दोष सिद्ध होने पर मुख्य आरोपी सत्येंद्र रस्तोगी ने जहरीला पदार्थ गटक लिया था। मामले में अदालत ने फैसले को बुधवार तक के लिए सुरक्षित रखा था।
बुधवार को कोर्ट में सहारनपुर के सराफा कारोबारी राजकुमार जैन उर्फ गप्पी के मुनीम जोगेंद्र कुमार उर्फ इंदर निवासी देवबंद के साथ लूट और हत्या की कोशिश के मामले में दोषी आरोपियों को सजा सुनाई गई। इसमें मुख्य आरोपी सतेंद्र रस्तोगी उर्फ बिट्टू पुत्र रूप किशोर रस्तोगी निवासी जहांगीरपुर दिल्ली को हत्या की कोशिश मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
उस पर इसके साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जबकि धारा 392, 397 में 10-10 वर्ष की सजा और 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड तथा धारा 120 बी में 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने अन्य आरोपी सतेंद्र जैन और जुगल किशोर को तीन-तीन साल की सजा तथा 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
आरोपी सुमित रस्तोगी पुत्र महेश निवासी मंडावली दिल्ली को तीन साल की सजा और 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। आरोपी रूप किशोर रस्तोगी पुत्र स्व. राम कुमार निवासी जहांगीरपुर दिल्ली को छह साल की सजा तथा एक लाख रुपए का अर्थदंड, आरोपी अनस पुत्र ताजुद्दीन निवासी जहांगीरपुर दिल्ली को 10 साल की सजा तथा 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में दो आरोपियों को कोर्ट दोषमुक्त करार दे चुकी है।