जौलीग्रांट। न्याय पंचायत क्षेत्र के कोटिमयचक में ग्राम पंचायत की भूमि को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय निवासी अनिल कुमार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है जो अभी विचाराधीन है।
अनिल कुमार के अनुसार भूमि अभिलेखों में जमीन ग्राम समाज के नाम दर्ज है। ग्राम समाज के अनुरोध पर 28 अक्टूबर 2021 को संबंधित लेखपाल और कानूनगो ने कब्जा दिलाकर भूमि पर तार-बाड़ कराई थी। आरोप है कि 8 नवंबर 2021 को वन विभाग ने बिना कानूनी आधार और दस्तावेजों के तार-बाड़ तोड़कर भूमि पर कब्जा कर बोर्ड लगा दिया। ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना डोईवाला एसडीएम को दी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। अनिल कुमार का आरोप है कि मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के बावजूद कुछ लोगों ने अधिकारियों की मिलीभगत से भूमि को खुर्द-बुर्द कर दिया। उन्होंने डीएम से जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्राम प्रधान शिवानी, कोटी मयचक ने कहा कि संबंधित भूमि मामले में एसडीएम से मुलाकात की जाएगी। पहले अभिलेखों में जमीन की वर्तमान स्थिति देखी जाएगी और जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।