प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चापड़ से जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। दोनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में हैं।
बीते 26 फरवरी को स्कूटी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिस पर एक पक्ष के आयुष मित्तल व अनिरुद्ध गुप्ता ने दूसरे पक्ष के सार्थक पर चापड़ से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया था। घायल सार्थक के दोस्त ने आयुष मित्तल और अनिरुद्ध गुप्ता के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। आरोपियों ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दायर किया था। अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।