राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं का राशन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है। वह उपभोक्ता जल्द ही अपने राशन कार्ड पर अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड लिंक करवा दें। राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक न होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से मिलने वाले राशन से वंचित रहना पड़ेगा।
विधानसभा चुनाव के कारण आधार से राशन कार्ड लिंक करने की अवधि 31 दिसंबर से बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दी गई है। यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत कई गांवों के उपभोक्ताओं के राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं। ऐसे में उन्हें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से मिलने वाली खाद्य सामाग्री का लाभ नहीं मिल रहा है।
खाद्य पूर्ति निरीक्षक ज्योति नेगी ने बताया कि एक राशन कार्ड में घर के जितने सदस्यों का नाम पंजीकरण हैं, उतने ही सदस्यों का आधार कार्ड, राशन कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। यदि किसी परिवार के छह सदस्यों का राशन कार्ड में नाम है और उनका केवल तीन सदस्यों का नाम आधार कार्ड से लिंक है, तो उस परिवार को केवल तीन यूनिट के आधार पर ही खाद्य सामाग्री वितरित की जाएगी।
खाद्य सामाग्री से वंचित न हों इसके लिए उपभोक्ता जल्द ही ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, खाद्य पूर्ति निरीक्षक और सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार से संपर्क कर आधार कार्ड फार्म लेकर उसे ऑनलाइन लिंक करवा लें।