थानो स्थित जामा मस्जिद में किए गए अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और डोईवाला प्रशासन ने मस्जिद के एक हिस्से को सील किया है।
एमडीडीए की ओर से इस संबंध में मस्जिद के प्रबंधक को बीते छह दिसंबर को एक आदेश जारी करते हुए कहा गया था कि इंतजामिया कमेटी, जामा मस्जिद ग्राम कंडोगल कुडियाल थानो द्वारा प्राधिकरण से बिना अनुमति के लगभग 20 गुणा 40 फीट क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित आवासीय भवन के प्रथम और द्वितीय तल पर मस्जिद का संचालन किया जा रहा है।
मस्जिद उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अभिलेखों में दर्ज नहीं है। इसलिए मस्जिद को 17 दिसंबर को सील करने के आदेश जारी किए गए। लेकिन इस मामले में जामा मस्जिद कंडोगल थानो के अध्यक्ष जमशेद अली ने बुधवार को ही एसडीएम डोईवाला को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राधिकरण द्वारा ग्राम कंडोगल, थानो स्थित मस्जिद के प्रथम तल पर निर्मित कमरे, शौचालय और रसोईघर को सील कर दिया गया है। जबकि इस तल में इमाम यासिर अराफात और उनके दो सहयोगी निवास करते हैं।
उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो इस वाद को नियमानुसार प्राधिकरण से समन कराकर शीघ्र निस्तारण कराएंगे। इसलिए उन्हें 20 से 25 दिन का समय दिया जाए। जिसके बाद सिर्फ द्वितीय तल के मदरसे वाले हिस्से को सील किया गया है। थानाध्यक्ष रानीपोखरी विकेंद्र चौधरी ने कहा कि थानो मस्जिद के अनाधिकृत हिस्से को एमडीडीए और तहसील प्रशासन द्वारा पुलिस की मौजूदगी में सील किया गया है।
मस्जिद के अनाधिकृत हिस्से को सील की कार्रवाई के दौरान उपस्थित टीम: जागरूक पाठक