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प्रदेश के स्कूलों में लागू होगा फीस एक्ट : शिक्षा मंत्री

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ब्यूरो/अमर उजाला/ऋषिकेश।
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राज्य में क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने की जद्दोजहद के साथ ही अब स्कूलों में फीस एक्ट लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार कोशिश में है कि आने वाले सत्र में स्कूल पर फीस एक्ट लागू हो जाए। इस एक्ट के लागू होने के बाद सभी स्कूलों में समान फीस व्यवस्था लागू हो जाएगी।
ये बातें बृहस्पतिवार को तीर्थनगरी एक कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के स्तर को उठाने की दिशा में पहल करने जा रही है। राज्य में बहुत जल्द फीस एक्ट लागू होने जा रहा है। हमने इसका संकेत प्राइवेट स्कूलों को दे दिया है। पब्लिक स्कूलों को साफ तौर पर कहा गया है कि आप जितनी सुविधा बच्चों को देते हैं, उतनी ही फीस अभिभावकों से वसूल की जाए। ऐसे स्कूल जिनमें सुविधाओं का अभाव है और वे ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई विद्यालय हैं जहां व्यवस्थित खेल के मैदान और पढ़ाई के उच्च संसाधन नहीं हैं, वे अंग्रेजी मीडियम के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूल करते हैं। अब ये रवैया नहीं चलेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम राज्य में अगले सत्र से ही फीस एक्ट लागू करें।
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सरकारी स्कूलों में जल्द होगी अध्यापकों की भर्ती
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने के लिए हम अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। बहुत जल्द ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद किसी भी सरकारी स्कूल में अध्यापक की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में भवनों का अभाव है, या फिर जो किराए के भवनों में चल रहे हैं, उसे हम समग्र शिक्षा अभियान के तहत जल्द समायोजित करेंगे। बीपीएल परिवारों की शिक्षा अनुदान का मसला जल्द सुलझा जाएगा। केंद्र से 50 करोड़ रुपये की किस्त उन स्कूलों के लिए आई थी, जिनमें बीपीएल परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। हमने सभी स्कूलों में अनुदान राशि बांट दी है। जल्द ही केंद्र से दूसरी किस्त आने वाली है।
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