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वन्य जीव तस्कर को तीन साल की सजा

Fri, 18 Dec 2015 10:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़।
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 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा तिवारी ने शुक्रवार को एक वन्य जीव तस्कर को तीन साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी को पुलिस और वन विभाग की टीम ने हिमालयन काले भालू की पित्ती के साथ गिरफ्तार किया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता पृथ्वीराज बनकोटी ने बताया कि चार जून 2013 को बेड़ीनाग थाना पुलिस और वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर चौकोड़ी से आगे कोटमन्या में बागेश्वर के ग्राम तोली फुलवारी निवासी कवींद्र सिंह गढ़िया को हिमालयन काले भालू की पित्ती के साथ गिरफ्तार किया था। इस पित्ती की जांच भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में कराई गई।
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जांच में पित्ती दुर्लभ हिमालयन काले भालू की ही निकली। इस मामले में अदालत ने कई लोगों को गवाह के तौर पर पेश किया। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में फैसला सुनाया।
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