पिथौरागढ़। गंगोलीहाट के न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन की अदालत ने अवैध शराब तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक-एक वर्ष के कारावास और 10.54 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 23 सितंबर 2022 को गंगोलीहाट पुलिस ने गश्त के दौरान एक वाहन से चंडीगढ़ मार्का की अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की थी। मौके से बोहर गांव, रोहतक (हरियाणा) निवासी रवि बोहर और नवीन को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष के कारावास तथा 10.54 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।