विधानसभा चुनाव के लिए यहां राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रहे दूसरे चरण के प्रशिक्षण से बुधवार को दस कर्मचारी गैरहाजिर रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. रंजीत कुमार सिन्हा ने इन कर्मचारियों से कहा कि यदि वे नौ फरवरी को प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए तो उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बुधवार के प्रशिक्षण से प्रथम मतदान अधिकारी सुरेंद्र सिंह चिलवाल, द्वितीय मतदान अधिकारी विद्यानंद मौर्य, संदीप कुमार, दीपक उप्रेती, पुष्पेश कुमार, मनोज कुमार पाठक, तृतीय मतदान अधिकारी मनोज कुमार उप्रेती, कुंडल राम, पुष्कर दत्त भट्ट और बहादुर राम गैरहाजिर मिले, जबकि शेड्यूल के अनुसार उनको बुधवार को प्रशिक्षण में शामिल होना था।
उन्होंने प्रशिक्षण नोडल अधिकारी एके जुकरिया से कहा कि यदि गैरहाजिर कर्मचारी बृहस्पतिवार को प्रशिक्षण में शामिल नहीं होते तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दें। बुधवार को भी कर्मचारियों को निर्वाचन और ईवीएम का प्रशिक्षण दिया गया। अब कर्मचारियों को विधानसभावार ड्यूटी पर जाना होगा। इसके लिए उनको विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में उपस्थिति देनी होगी।