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खाल तस्कर को तीन वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना

Sat, 22 Aug 2015 06:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तेंदुए की खाल के तस्कर को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता पृथ्वीराज सिंह बनकोटी ने बताया कि 27 जून 2013 को पनार-गंगोलीहाट मार्ग पर दौलियाखेत नामक स्थान पर गंगोलीहाट के चमडुंगरा निवासी दीवान गिरी को पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया था।
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मामले की विवेचना उप प्रभागीय वनाधिकारी मनोहर सिंह सेमिया ने की। इस मामले में अदालत में उपनिरीक्षक मो. आसिफ खान, वन विभाग के रेंज अधिकारी गोविंद सिंह, वन दरोगा दिनेश जोशी, वन रक्षक बृजमोहन पंत एवं विवेचना अधिकारी मनोहर सिंह सेमिया को गवाह के तौर पर पेश किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा तिवारी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दीवान गिरी को मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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