चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के एक दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 16 अप्रैल 2025 का है, जब बनबसा चेकपोस्ट पर एसएसबी की टीम ने एक्सरे मशीन से सामान की चेकिंग के दौरान नेपाल निवासी सुभाष बोहरा (30) को पकड़ा था। उसके बैग से 1.879 किलो चरस बरामद हुई थी जिसके बाद बनबसा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
न्यायालय में सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषी की ओर से पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को मुख्य सजा में समायोजित किया जाएगा।