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Pithoragarh News: चेक बाउंस के दोषी को एक साल की सजा

Thu, 28 Nov 2024 11:21 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
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पिथौरागढ़। सिविल जज जूनियर डिविजन गंगोलीहाट रजनीश मोहन की अदालत ने चेक बाउंस मामले के दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास और साढ़े चार लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि जमा करने पर वादी को 4,40,000 रुपये देने और 10,000 रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के खाते में 10,000 रुपये जमा नहीं करने पर उसे 20 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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मामले के अनुसार मार्च 2024 को बेड़ीनाग पिनारी निवासी त्रिवेणी पंत ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से चार लाख रुपये का ऋण लिया था। तब ऋण की शर्तों के अनुसार लिमिट खाता सुचारू रूप से संचालित किया जाना था। सात मार्च को उसने अपने सीसी लिमिट खाते का चेक बैंक को दिया जो बाउंस हो गया। इसके बाद 19 मार्च को त्रिवेणी पंत को नोटिस जारी कर 18 दिन के भीतर धनराशि का भुगतान करने को कहा गया। बावजूद इसके भुगतान नहीं किया गया। 27 मार्च को थाना गंगोलीहाट में उसके खिलाफ समझौता (परक्राम्य) लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया।

तब से यह मामला गंगोलीहाट के न्यायालय में चल रहा था। मामले की सुनवाई करते हुए सिविज जज जूनियर डिविजन की अदालत ने चेक बाउंस मामले के दोषी को समझौता (परक्राम्य) लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत सजा सुनाई है।
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कोर्ट के आदेश पर वारंटी गिरफ्तार

पिथौरागढ़। वड्डा चौकी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मारपीट के फरार वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी रेखा यादव ने बताया कि वारंटी संजय कुमार मड़ेगांव निवासी के खिलाफ जाजरदेवल थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 / 504 / 506 के तहत केस दर्ज था। बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद भी वह न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था। न्यायालय से उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। बृहस्पतिवार को चौकी प्रभारी वड्डा शंकर सिंह की टीम ने उसे पिथौरागढ़ से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
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