पिथौरागढ़ में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते डीएम
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चुनाव के दौरान यदि जिले में कोई स्टार प्रचारक आएगा तो उसकी सूचना पहले ही प्रशासन को देनी होगी। इसके अलावा रैली और जुलूस के लिए भी अनुमति लेनी जरूरी होगी। प्रशासन ने पहले से लगी सारी प्रचार सामग्री, पोस्टर, बैनर तो हटा दिए हैं। अब यदि किसी ने नए सिरे से प्रचार सामग्री को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
शनिवार को यहां राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डा. रंजीत कुमार सिन्हा ने चुनाव आयोग की ओर से जारी सभी नियमों की जानकारी दी। आदर्श आचार संहिता का पालन करने, नामांकन प्रक्रिया में निर्धारित लोगों को ही लाने को कहा। चुनाव प्रचार में यदि कोई वाहन लगाया जाता है तो उसकी पूर्वानुमति लेनी होगी। नामांकन प्रक्रिया तक चार चौपहिया वाहनों को लगाने की अनुमति इस आधार पर दी जाएगी कि इसका सारा खर्चा संबंधित दावेदार के खाते में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा यदि किसी वाहन का प्रयोग प्रचार के काम में होगा तो उसे सीज कर दिया जाएगा। मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन देने की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अजय जोशी ने बैठक में कहा कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। किसी बड़े नेता के आने की सूचना पहले देनी होगी, ताकि उसी के अनुसार फोर्स की व्यवस्था की जा सके।
हर उम्मीदवार अपना बैंक खाता खोलेगा
चुनाव लड़ने वाले हर दावेदार को बैंक खाता खोलना होगा। उसे चुनाव प्रचार के दौरान होने वाले रोज के खर्च को अंकित करने के लिए एक रजिस्टर भी बनाना होगा। सारे खर्च का ब्योरा उसी रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। इस रजिस्टर को किसी भी समय रिटर्निंग अफसर और निर्वाचन व्यय टीम चेक करेगी।
पुतला दहन के कार्यक्रम न किए जाएं
पुलिस अधीक्षक अजय जोशी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी नेता या पार्टी का पुतला फूंकने जैसे कार्यक्रम न किए जाएं। इस तरह के आंदोलनों पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।