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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन करावास की सजा

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पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी जब तक जिंदा रहेगा, तब तक जेल में रहेगा। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह पीड़ित परिवार को आठ लाख रुपये की सहायता राशि दे।
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थाना मीरगंज जिला बरेली यूपी के ग्राम हुरहुरी निवासी जेसीबी चालक प्रदीप कुमार ने तीन मार्च 2019 को नगर से लगे एक गांव से किशोरी का अपहरण किया था। दो दिन तक अपने साथ रखकर उसने किशोरी से दुष्कर्म भी किया।
इसी दौरान किशोरी की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होने पर प्रदीप ने उसे एक वाहन में बैठाकर हल्द्वानी भेज दिया, जहां से उसके एक रिश्तेदार ने किशोरी को बरेली पहुंचा दिया था। पुलिस ने किशोरी को बरेली से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था।
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मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। घटना के समय किशोरी की उम्र 13 साल 10 माह थी। केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. शर्मा की अदालत में अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रदीप कुमार पर दोष सिद्ध हो गया।
धारा 363 के तहत अभियुक्त को सात साल की कैद, 366 के तहत 10 साल और 376 (2) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और विशेष लोक अभियोजक प्रेम सिंह भंडारी ने मामले की पैरवी की। पीड़िता के परिजनों ने फैसले पर संतोष जताया है।
बंदीगृह से भागने का प्रयास भी कर चुका है अभियुक्त
पिथौरागढ़। मीरगंज बरेली के ग्राम हुरहुरी निवासी जेसीबी चालक प्रदीप कुमार करीब दो साल पूर्व न्यायिक बंदीगृह में बंद था। तब वह बंदीगृह की दीवार फांदकर फरार हो गया था।
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पुलिस से पहचान छुपाने के लिए उसने अपने बाल भी कटवा दिए थे। इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी को घाट के पास एक कैंटर से गिरफ्तार कर लिया था।
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