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चरस तस्कर को दस साल की कैद

Sat, 28 Feb 2015 11:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
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जिला सत्र एवं न्यायाधीश बीएस दुग्ताल ने एक चरस तस्कर को दस साल की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भी काटनी होगी।
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19 दिसंबर 2012 को टनकपुर के पूर्णागिरि तिराहे में पुलिस चेकिंग के दौरान इंडिगो कार (डीएल वन वाईसी 1880) की डिग्गी से 25 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। पुलिस ने कार चालक हीरा साउद पुत्र प्रेम सिंह साउद निवासी पांडवनगर नई दिल्ली के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया था।  शनिवार को जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों और विभिन्न दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील खर्कवाल ने पैरवी की।
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