चंपावत। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने दिवाली पर आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों से बिक्री के लाइसेंस के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस साल दिवाली का मुख्य पर्व आठ नवंबर को मनाया जाएगा। चंपावत नगर और अन्य तहसीलों के कस्बों के जो दुकानदार लाइसेंस लेना चाहते हैं वे नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। विस्फोटक नियमावली-2008 के नियम-84 के तहत लाइसेंस पर्व की अवधि के लिए जांच के बाद ही जारी होंगे। संबंधित अधिकारियों को तत्काल बैठक कर मानक के अनुसार बिक्री स्थल चुनने के निर्देश दिए गए हैं।