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नदी से लगी निजी भूमि पर करना है खनन, तो डीएम के समक्ष करें आवेदन, मिल जाएगा 5 साल का पट्टा

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अमर उजाला ब्यूरो पिथौरागढ़। उत्तराखंड शासन के औद्योगिक विकास विभाग ने उत्तराखंड उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर चुगान नीति-2016 में संशोधन करते हुए नदी तल से लगी निजी नाप भूमि पर चुगान/खनन पट्टा पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) का चुगान करने के पट्टे जरी किये जाएंगे। आवेदकों की सुविधा के लिए जिला कार्यालय में सहायता केंद्र की स्थापना की गई है। इस संबंध में दूरभाष नंबर 05964-225202 में फोन कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें अपर जिलाधिकारी आरडी पालीवाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा उप निदेशक खनिज राजपाल लेघा, भू-वैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई पिथौरागढ़ प्रदीप कुमार, नायब तहसीलदार पिथौरागढ़ हिमांशु जोशी तैनात रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि सहायता केन्द्र में तैनात कर्मचारी सुबह 10 से शाम चार बजे तक उपस्थित रहेंगे। उप निदेशक/भू-वैज्ञानिक और अन्य अधिकारी, कार्मिक हर शुक्रवार एवं शनिवार को सुबह 9.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक अनिवार्य रूप से सहायता केंद्र में उपस्थित रहेंगे।
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