शादी का झांसा देकर एक लड़की का कई बार बलात्कार करने वाले एक फौजी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह सैनिक अवकाश में घर आकर कई बार लड़की के साथ कुकर्म कर चुका था।
तहसील कनालीछीना के एक गांव में सेना में कार्यरत एक युवक ने एक लड़की को अपने जाल में फंसाया और उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार करता रहा। दो मार्च 2012 को यह फौजी लड़की को यह कहकर पिथौरागढ़ लाया कि उसके साथ कोर्ट मैरिज करेगा। उस दिन भी उसने एक होटल में ले जाकर लड़की से दुष्कर्म किया और कोर्ट परिसर में पहुंचने से पहले ही भाग गया। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लड़की के परिजन बार-बार राजस्व पुलिस के यहां चक्कर काटते रहे। बाद में जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। राजस्व पुलिस में आरोपी पुष्कर सिंह पुत्र मोहन सिंह के खिलाफ धारा 376 और 506 में मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत ने इस मामले का परीक्षण किया। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीपी बिजलवान ने आरोपी पुष्कर सिंह को धारा 376 में सात साल की सजा और 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुना दी। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सरकारी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता गंगा सिंह बाफिला ने पैरवी की।