पिथौरागढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को एक माह कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 55 हजार रुपये प्रतिकर से भी दंडित किया है। एक महीने के भीतर दोषी को प्रतिकर चुकाना होगा।
मामले के अनुसार वर्ष 2021 में न्यू बजेटी निवासी अशोक कुमार ने अपने परिचित जीआईसी टीचर्स कालोनी निवासी चंद्र प्रकाश पंत को दुकान चलाने के लिए 2.50 लाख रुपये उधार दिए थे। काफी समय बाद बमुश्किल चंद्र प्रकाश पंत ने 2.50 लाख रुपये का बैंक चेक दिया।
अशोक कुमार ने आठ जून 2023 को चेक भुगतान के लिए बैंक को दिया जो खाते में धनराशि न होने से बाउंस हो गया।