पिथौरागढ़। सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने चाकू से वार कर हत्या करने के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें पांच-पांच वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा।
आठ जनवरी 2023 को गंगोलीहाट के बुंगली गांव में शाम साढ़े आठ बजे गंगा सिंह मिस्त्री का कार्य करके किशन सिंह की दुकान पर पहुंचा। गांव के ही रणजीत सिंह उर्फ रंचन सिंह और पूरन सिंह ने चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया।
मृतक के परिजनों की तहरीर पर दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया। शुक्रवार को मामले में फैसला आया। सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद रणजीत सिंह और पूरन सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अपराध में दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।