जिला एवं सत्र न्यायाधीश का फैसला
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इस तहसील के पाभै (कनारी) गांव में 10 नवंबर 2012 को लोहे की पाइप से एक बुजुर्ग एवं उनकी पत्नी को घायल करने के आरोपी दंपति को जिला एवं सत्र न्यायालय ने चार-चार साल की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दस दिन की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 नवंबर 2012 को पाभै गांव में बजरी खनन को लेकर हुए विवाद में बहादुर सिंह और उनकी पत्नी शकुंतला देवी ने लोहे की रॉड से किशन सिंह (60) और उनकी पत्नी हरिकला (58) के सिर पर हमला कर दिया था। बीच बचाव के लिए आए किशन सिंह के बेटे प्रकाश सिंह और बहू भावना देवी के साथ भी मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल दोनों को जिला अस्पताल लाया गया।
किशन सिंह के बेटे हरीश सिंह ने बहादुर सिंह और शकुंतला देवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद पुलिस उपनिरीक्षक शिशुपाल राणा ने बहादुर सिंह और शकुंतला के खिलाफ धारा 308/34 और 324/34 में मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कई गवाह पेश किए। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुना दी।