चंपावत। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक माह 21 तारीख को ऐसे राशन कार्ड चिह्नित किए जाएंगे जिन पर लगातार छह माह से राशन का कोई लेन-देन नहीं हुआ है। ऐसे कार्ड अगले माह की पहली तारीख को स्वतः निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। स्थायी रूप से निरस्त करने से पहले कार्डधारकों को 90 दिन का समय दिया जाएगा। इस अवधि में ई-केवाईसी और क्षेत्रीय सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने जिले के सभी राशन कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लागू होने वाली नई व्यवस्था की जानकारी दी है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार एक अक्तूबर 2026 से देशभर में राशन कार्डों के स्वतः निष्क्रियकरण की व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके अलावा आधार क्रॉस-मैचिंग के माध्यम से डुप्लीकेट लाभार्थियों की भी पहचान की जाएगी। कार्ड या लाभार्थी का नाम निष्क्रिय होने पर पंजीकृत मुखिया के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचना दी जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने कार्डधारकों से समय रहते ई-केवाईसी और सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की है।