पिथौरागढ़। जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में हुई पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक हुई, इसमें समिति के सचिव मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने गो संरक्षण अधिनियम 2007 की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत 10 से 36 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। गोवंश परिवहन करने पर दो से ढाई हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने गो तस्करी, परिवहन के संबंध में रोज रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं।
जिलाधिकारी ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी खीमानंद को नगर में लावारिस घूमने वाले वाले कुत्तों का बधियाकरण कराने, जिले की सड़कों पर घूमने वाले पशुओं का चिन्हीकरण कराकर पंजीकरण कराने के निर्देश मुख्य पशु चिकित्साधिकारी और पालिका के ईओ को दिए।
श्रीकृष्ण गो सेवादान चेरिटेबल ट्रस्ट के गणेश दत्त जोशी ने गो संरक्षण के लिए कई सुझाव दिए। पुलिस विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि जिले की सभी पुलिस चौकियां और थाने गो संरक्षण अधिनियम का पालन कराने के लिए अलर्ट हैं।