फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वृद्धा से दुष्कर्म के आरोपी सात साल का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
पिथौरागढ़। जिला एवं सत्र न्यायालय ने वृद्धा से दुष्कर्म और मारपीट करने के आरोपी को सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

धारचूला के एक गांव में 14 अगस्त 2017 की रात को आरोपी एक 70 वर्षीय विधवा वृद्धा के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। वृद्धा के कपड़े उतारने लगा, विरोध करने पर आरोपी ने वृद्धा के साथ मारपीट की। लाठी से वार किया। दांतों से शरीर में काट डाला। आरोपी ने वृद्धा के साथ कई बार दुष्कर्म किया जिससे वृद्धा तबियत बिगड़ गई। गांव के लोगों को दूसरे दिन घटना का पता चला। वृद्धा की बेटियों को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पीड़िता की बेटी ने मायके पहुंचकर वृद्धा को धारचूला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल कराया गया। धारचूला के बाद हल्द्वानी अस्पताल में वृद्धा का इलाज किया गया। पीड़िता की बेटी ने पांगला थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी अनिल (22) को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए दुराचार की धारा 376 आईपीसी में सात साल का कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का कारावास, अप्राकृतिक मैथून की धारा 377 में सात साल का कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास, मारपीट की धारा 323 में एक साल कारावास, दांत काटने की धारा 325 में दो साल का कारावास, एक हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, दरवाजा तोड़कर घर में घुसने की धारा 457 में एक साल कारावास, 500 रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ-साथ चलेंगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें