पिथौरागढ़। डिग्री कॉलेज के छात्रसंघ चुनाव में 12 वर्ष बाद छात्रों की आमसभा हुई। इस दौरान उम्मीदवारों ने महाविद्यालय की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। उम्मीदवार और उनके समर्थक सुबह नौ बजे से ही सड़कों पर नारेबाजी करते हुए कॉलेज को रवाना हुए। कॉलेज परिसर में 11.30 बजे आमसभा शुरू हुई।
अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दीपक लोहिया और राकेश जोशी ने कॉलेज में पुस्तकों, फर्नीचर, अंकतालिकाओं में त्रुटि दूर कराने, कॉलेज को कैंपस बनाने के लिए संघर्ष करने का भरोसा दिलाया। दोनों उम्मीदवारों ने कहा कि कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं को सेमेस्टर प्रणाली की जानकारी नहीं होती है। इसके लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा।
इसके बाद उपाध्यक्ष पद के जितेंद्र भंडारी, छात्रा उपाध्यक्षा प्रीति टम्टा, सोनी पिपलिया, सचिव पद के भूपेश बिष्ट, दिनेश सिंह, संयुक्त सचिव पद के भाष्कर मनोला, कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार रमेश चंद्र बिष्ट ने भी उन्हीं वादों को दोहराते हुए कहा कि कॉलेज में छात्र हित सर्वोपरि रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. अजय शुक्ल की ओर से सभी उम्मीदवारों को अपनी बात रखने के लिए पांच मिनट का समय दिया गया था।
बावजूद इसके उम्मीदवार तीन से चार मिनट तक ही अपनी बात रख पाए। इस दौरान उम्मीदवारों के समर्थक चेस्ट कार्ड और पर्चे को हवा में उछालते रहे। इस दौरान प्राचार्य डॉ. डीएस पांगती, डॉ. पंकज भट्ट, डॉ. हरीश पंत, डॉ. हेमलता पंत, डॉ. मुन्नी पाठक, डॉ. आरडी जोशी आदि थे।
आमसभा का नहीं दिखा आकर्षण
पिथौरागढ़। डिग्री कॉलेज में 12 वर्ष बाद आमसभा का आयोजन किया गया। इसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि सभा में काफी भीड़ उमड़ेगी। पूर्व में जब भी छात्रसंघ उम्मीदवारों की आम सभा होती थी तो बड़ी संख्या में लोग कॉलेज पहुंचते थे, लेकिन इस बार छात्र-छात्राओं में ही आम सभा को लेकर खास उत्साह नहीं दिखाई दिया। अलबत्ता सभा के बाद अब उम्मीदवारों ने डोर-टू डोर संपर्क तेज कर दिया है।
छात्रसंघ चुनाव को लेकर धारा-144 लागू
पिथौरागढ़। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव केंद्रों के आसपास सौ गज की परिधि में धारा-144 लागू की गई है। उक्त परिधि में मतदाताओं, ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों, कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और संबंधित केंद्र के अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा चुनाव अवधि में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।