थल (पिथौरागढ़)। सेना भर्ती के लिए बार-बार स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। कुमाऊं रेजीमेंटल सेंटर रानीखेत ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जानकारी में इसकी जानकारी दी है।
यहां तड़ीगांव के सेवानिवृत्त सूबेदार भानी सिंह ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सेना भर्ती में चरित्र प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर जानकारी मांगी थी। कुमाऊं रेजीमेंट के जन सूचनाधिकारी लेफ्टीनेंट नक्षत्र भंडारी की ओर से दिए गए उत्तर में कहा गया है कि सेना भर्ती के लिए स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र बार-बार बनाने की बाध्यता नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र छह माह से अधिक से पुराना नहीं होना चाहिए।