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फायरिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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मुनस्यारी (पिथौरागढ़)। उल्का देवी मंदिर में मेले के दौरान 25 सितंबर की रात फायरिंग कर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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थाना प्रभारी रोहतास सागर ने बताया कि फायरिंग करने वाले राजेंद्र पांगती के अलावा अन्य छह लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 186, 341, 353 और 30 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी।

बताया कि उल्का देवी मंदिर में रात में लगे मेले के दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। इसी दौरान एक पक्ष के राजेंद्र पांगती ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से तीन हवाई फायर कर दिए। इससे मेले में दहशत फैल गई और मेला देखने आए लोग घरों को भाग गए। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अजय जोशी ने सख्त रुख अपनाया है और थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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मुकदमा दर्ज होने से भड़के व्यापारी
मुनस्यारी (पिथौरागढ़)। उल्का देवी मंदिर में लगे मेले के दौरान फायरिंग की बात से व्यापारियों ने साफ इनकार किया है और इस मामले में व्यापार संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांगती को आरोपी बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भेजे पत्र में कहा कि उल्का देवी मेले में गीत, नृत्य का आयोजन होता है। किसी ने हो सकता है कि खुशी में आतिशबाजी की हो। पुलिस ने आतिशबाजी को ही फायरिंग बताकर व्यापार संघ अध्यक्ष समेत छह अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मांग की गई कि मुकदमे शीघ्र वापस लिए जाएं। शुक्रवार को व्यापारियों ने तहसील गेट के सामने प्रदर्शन किया और मुकदमे वापस न लेने पर उग्र आंदोलन की धमकी दी। उधर, उल्का देवी मंदिर कमेटी ने भी मेले के दौरान फायरिंग की घटना से इनकार किया है। कहा कि पुलिस जानबूझकर इस मामले को बढ़ा रही है। प्रदर्शन में हरीश बृजवाल, राजू रावत, भुवन धर्मशक्तू, सुरेश निखुर्पा, महेश रावत, महिपाल सिंह, रवि बृजवाल, नरेंद्र कोरंगा समेत व्यापार संघ के सदस्य, होटल एसोसिएशन, ग्राम पंचायत जैंती और सरमोली के लोग शामिल हुए।
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