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गांव में शराब पीने पिलाने पर लगेगा पांच हजार का जुर्माना

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धारचूला (पिथौरागढ़)। धारचूला तहसील की खेला गांव की महिलाओं ने गांव में शराबबंदी लागू करने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक बैठक में इसका प्रस्ताव तैयार किया गया। तय किया कि गांव में शराब पीने और पिलाने वालों पर तीन से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माने की राशि गरीब परिवारों की बेेटियों की शिक्षा में खर्च की जाएगी।
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खेला की ग्राम प्रधान निर्मला देवी की अध्यक्षता में राजीव गांधी भवन में आयोजित बैठक में शराब बंदी और नशाबंदी लागू करने का निर्णय लिया गया। तय हुआ कि धार्मिक स्थल, शादी विवाह, घरों एवं दुकानों में शराब पीना पिलाना और बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। शराब पीते पकड़े जाने पर तीन हजार, जबकि बेचने या दूसरे को पिलाने पर पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

कहा कि पूर्व सैनिकों ने भी यदि अपने कोटे की शराब किसी अन्य को बेची तो पांच हजार रुपये का जुुर्माना वसूला जाएगा। चरस और भांग पीते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति से एक हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया। तय हुआ कि जुर्माने में वसूली गई रकम को महिला ग्राम संगठन के कोष में जमा किया जाएगा। इस धनराशि से गरीब परिवारों की बेटियों को शिक्षित किया जाएगा। बैठक में मंजू देवी, हरिप्रिया देवी, धौलीदेवी, धाना देवी, हरिमा देवी, राम सिंह, पवन सिंह, जीत सिंह, गुड्डू, धरम राम, विशन सिंह, खड़क सिंह, केशर सिंह, जीत सिंह सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे।
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