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अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत पर 25 हजार मिलेंगे

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पिथौरागढ़। यदि किसी व्यक्ति की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को तोषण निधि योजना के तहत 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसी ही परिस्थिति में गंभीर रूप से घायल होता है तो उसे 12500 रुपये की मदद मिलेगी।
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पुलिस अधीक्षक अजय जोशी ने जिले के सभी पुलिस क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों, यातायात प्रभारी को इस आशय का पत्र जारी करते हुए कहा है कि पीड़ित व्यक्ति आर्थिक सहायता के लिए दावा करेगा और उसे भुगतान कर दिया जाएगा। प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी किए हैं।

जिसमें कहा गया है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 161 से 163 के तहत अज्ञात वाहन के टक्कर मारने और चालक के वाहन लेकर भाग जाने की स्थिति में प्रभावितों को आर्थिक मदद देने की व्यवस्था है। सभी थाना प्रभारियों से कहा गया है कि वह इस व्यवस्था की जानकारी दें और यदि कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसे आर्थिक मदद दिलाने की व्यवस्था करें।
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