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Pithoragarh: चरस तस्कर को दस साल का कारावास, एक लाख जुर्माना; सात साल पहले थल में पकड़ा गया था दोषी

Thu, 22 May 2025 04:37 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़

सार

चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर।
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विस्तार
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चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा। ऐसा नहीं किया तो उसे दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मामले के मुताबिक दो सितंबर 2018 को पुलिस ने थल के बलतिर में चेकिंग के दौरान शक होने पर एक व्यक्ति को रोका तो वह भागने लगा। टीम ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास 970 ग्राम चरस मिली। आरोपी ने अपना नाम लक्ष्मण सिंह सत्याल निवासी सत्यालगांव बताया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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