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पति की हत्या कराने की दोषी शिक्षिका की सेवा समाप्त

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शिक्षा विभाग ने पति ही हत्या कराए जाने की दोषी सहायक अध्यापिका की सेवा समाप्त कर दी है। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने जनपद टिहरी के जीआईसी सिंवालीधार (देवप्रयाग) में सेवारत सहायक अध्यापिका की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है। विभाग ने वर्ष 2018 में उक्त शिक्षिका को घटना में संलिप्त पाए जाने पर निलंबित कर दिया था।
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देहरादून में 15 जून 2018 को रिंग रोड कृषि भवन के पास एक कार में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पुलिस की ओर से की गई जांच में पता चला था कि शिक्षिका ने ही पुलिस सिपाही अमित पारले के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। तब न्यायालय ने निलंबित शिक्षिका को पति की हत्या कराने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई थी। तब से शिक्षिका जेल में ही है। बृहस्पतिवार को शिक्षा परिसर पौड़ी के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर बिष्ट ने सहायक अध्यापिका (गणित) स्नेहलता चौहान की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है।
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