पौड़ी। तहसील पौड़ी के अंतर्गत बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे मोबाइल स्टोन क्रशर को जिला प्रशासन ने सीज कर दिया है। राजस्व प्रशासन और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण कर क्रेशर संचालक कर 34 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
पाबौ-पैठाणी मोटर मार्ग पर संचालित हो रहे मोबाइल स्टोन क्रशर का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं हुआ। बताया कि 2018 में इस प्लांट को संचालन की अनुमति दी गई थी। टीम के अनुसार पिछले लंबे समय से प्लांट में कार्य बंद पड़ा था। हालांकि कार्रवाई के दौरान प्लांट में कुछ दिनों से कार्य किए जाने की पुष्टि हुई। प्लांट में 39.88 घन मीटर रोड़ी व 14.56 घनमीटर डस्ट का भंडारण पाया गया। जिस पर टीम ने 34 हजार का जुर्माना लगाकर प्लांट को सीज कर दिया। पूछताछ में संचालकों ने बताया कि प्लांट के लाइसेंस प्रक्रिया के लिए आवेदन किया गया है।